रामनगर में विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर की कार्रवाई, दुकान किया सील
वाराणसी। विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष के निर्देश पर जोन-05 अंतर्गत अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक अनाधिकृत निर्माण स्थल को सील कर दिया। यह कार्रवाई वार्ड-रामनगर के मौजा मच्छरहट्टा क्षेत्र में की गई, जहां छन्नू लाल यादव पुत्र स्व. नक्कू यादव द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा था। दुकान का संचालन भी प्रारंभ कर दिया गया था।
नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत बुधवार को निर्माण स्थल को सील किया गया। इस दौरान वाराणसी विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम मौके पर मौजूद रही, जिसमें जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश, अवर अभियंता अशोक कुमार, सभी सुपरवाइजर और स्थानीय पुलिस बल शामिल थे।
विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने आम जनमानस से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत अवश्य कराएं। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना स्वीकृति निर्माण करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और ऐसे निर्माणों को सील अथवा ध्वस्त किया जा सकता है।