कफ सिरप कांड : फर्मों ने नहीं प्रस्तुत किए दस्तावेज और रिकॉर्ड, 7 फर्मों का लाइसेंस निरस्त

कफ सिरप की तस्करी मामले में फर्मों पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। नोटिस के बावजूद दस्तावेज और रिकॉर्ड न प्रस्तुत करने वाले 7 फर्मों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। इससे पहले 12 फर्मों के लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं। अब तक इस मामले में कुल 19 फर्मों पर कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन) की ओर से कार्रवाई की गई है। 
 

वाराणसी। कफ सिरप की तस्करी मामले में फर्मों पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। नोटिस के बावजूद दस्तावेज और रिकॉर्ड न प्रस्तुत करने वाले 7 फर्मों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। इससे पहले 12 फर्मों के लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं। अब तक इस मामले में कुल 19 फर्मों पर कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन) की ओर से कार्रवाई की गई है। 

कफ सिरप की खरीद-बिक्री में अनियमितताओं, नियमों के उल्लंघन और संदिग्ध लेनदेन को देखते हुए यह कदम उठाया गया। अधिकारियों के अनुसार जांच के दौरान कई फर्मों से आवश्यक दस्तावेज और रिकॉर्ड मांगे गए थे, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की गई। जिन फर्मों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, उनमें सिंडिकेट ड्रग्स एजेंसी, अनन्य मेडिकेयर एजेंसी, कालू भैया ट्रेडर्स, ऋषि फार्मा, श्री फार्मा एंड सर्जिकल एजेंसी, मेडरेड लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड और वीएसआरएम फार्मा शामिल हैं। इन सभी को पूर्व में नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि कफ सिरप की सप्लाई से जुड़े मामलों में अब तक 100 से अधिक दुकानों और प्रतिष्ठानों की जांच की जा चुकी है। जांच के दौरान कई गंभीर खामियां सामने आई हैं। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे कार्रवाई का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। इस मामले में अब तक कुल 42 फर्मों पर प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। प्रशासन का कहना है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।