कफ सिरप कांड : शुभम और भोला की 38 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त, न्यायालय से नोटिस जारी
वाराणसी। कफ सिरप तस्करी मामले में न्यायालय ने मुख्य आरोपी शुभम और उसके पिता भोला जायसवाल की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वाराणसी के कोतवाली थाना पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने संपत्ति जब्ती से संबंधित नोटिस जारी किया है। शुभम और भोला की 38 करोड़ की संपत्ति जब्त होगी।
पुलिस के अनुसार, इस मामले में शुभम के पिता भोला जायसवाल ‘शैली ट्रेडर्स’ के प्रोपराइटर हैं। जांच में सामने आया है कि कफ सिरप की अवैध तस्करी में शैली ट्रेडर्स की संलिप्तता पाई गई है। इसी आधार पर न्यायालय ने आरोपी पक्ष को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है।
पुलिस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि शुभम की मां, पत्नी और बहन के नाम पर, साथ ही मां के नाम से संचालित संपत्तियों को मिलाकर कुल लगभग 38 करोड़ रुपये की संपत्ति दर्ज है। इन संपत्तियों को तस्करी से अर्जित होने का संदेह जताया गया है, जिस पर न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए जब्ती की कार्रवाई आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
न्यायालय द्वारा जारी नोटिस में निर्देश दिया गया है कि संबंधित पक्ष 2 फरवरी 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित तिथि पर आरोपी या संबंधित व्यक्ति न्यायालय में पेश नहीं होते हैं, तो वाराणसी पुलिस को संपत्तियों के जब्तीकरण की कार्रवाई करने का अधिकार होगा।