बिना नक्शा पास कराए हुकूलगंज में हो रहा था निर्माण, विकास प्राधिकरण ने चलवाया बुलडोजर 

विकास प्राधिकरण (वीडीए) की जोन-1 प्रवर्तन टीम ने वार्ड-सिकरौल में अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। यह कदम उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के तहत उठाया गया। बिना नक्शा पास कराए हो रहे निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया। 
 

वाराणसी। विकास प्राधिकरण (वीडीए) की जोन-1 प्रवर्तन टीम ने वार्ड-सिकरौल में अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। यह कदम उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के तहत उठाया गया। बिना नक्शा पास कराए हो रहे निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया। 

शिवेश कुमार भट्ट द्वारा सेंट्रल जेल के निकट मकबूल आलम रोड, सिकरौल, हुकूलगंज में बिना मानचित्र स्वीकृत किए 53 वर्गमीटर क्षेत्रफल में निर्माण कार्य किया जा रहा था। नियमानुसार यह निर्माण अवैध घोषित किया गया और आज लालपुर पुलिस की अभिरक्षा में इसे ध्वस्त कर दिया गया।

इस कार्रवाई के दौरान जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, अवर अभियंता प्रिया अग्रहरी, प्रवर्तन दल के अन्य सदस्य, सुपरवाइजर और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने आम जनता से अपील की है कि केवल वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लॉट ही खरीदें और बिना मानचित्र स्वीकृति के किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें। अन्यथा ऐसी अनाधिकृत गतिविधियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।