नए कानून को लेकर सेंट्रल बार ने आयोजित की गोष्ठी, जिला जज बोले – नए कानून से डरने की आवश्यकता नहीं...
जनपद न्यायाधीश संजीव पाण्डेय ने कहा कि नये कानून से डरने की जरूरत नही है,थोड़ा अध्ययन और परिश्रम करके इसको समझा जा सकता है। जैसे अन्य सभी कानून हैं वैसे ही यह नया कानून भी है, विशिष्ट अतिथि पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कहा कि नये काननू में समय सीमा का बहुत महत्व है। 35 जगह टाइम लाइन जोड़ी गई है, पीड़ित द्वारा पुलिस में शिकायत करने पर एफआईआर दर्ज करने,जांच करने,अदालत के संज्ञान लेने,दस्तावेज दाखिल करने और ट्रायल पुरी होने के बाद फैसला तक की समय सीमा तय है।
कार्यक्रम की अध्यक्षता सेन्ट्रल बार के अध्यक्ष मुरलीधर सिंह ने संचालन सेन्ट्रल बार के महामंत्री सुरेन्द्र नाथ पाण्डेय ने,स्वागत कोषाध्यक्ष डा संजय अग्रवाल और धन्यवाद योगेश उपाध्याय ने किया। संगोष्ठी में प्रमुख रूप से बनारस बार के अध्यक्ष अवधेश सिंह, रंजन मिश्रा, शशिकांत दूबे, निरसन कुमार झा, प्रेम प्रकाश सिंह गौतम, मान बहादुर सिंह, गौतम कुमार झा सहित सैकड़ों अधिवक्ता उपस्थित थे।