बनारस में बाइक टैक्सी, लेना होगा परमिट, इतना लगेगा टैक्स
वाराणसी। जिले में विभिन्न कंपनियों के जरिये लोगों को जरूरत के हिसाब से उनके गंतव्य तक पहुंचाने में लगी बाइकों का भी अब परमिट लेना होगा। इसके लिए शुल्क जमा कराना होगा। परिवहन विभाग इन बाइकों को टैक्सी के रूप में संचालित कराएगा।
परिवहन विभाग की ओर से बाइक टैक्सी के लिए फीस और परमिट की प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। आरटीओ कार्यालय निजी बाइकों को भी टैक्सी की तरह परमिट जारी करेगा। बाइक स्वामियों को इस काम के लिए पहली बार 1 हजार रुपये खर्च करने होंगे। फिर हर हाल 2350 रुपये जमा कराने होंगे।
निजी बाइकों को कामर्शियल में बदलने के लिए आरटीओ दफ्तर में आवेदन करना होगा। इसमें 600 रुपये परमिट फीस देनी होगी। बाइक स्वामी त्रैमासिक 660 रुपये भी जमा करा सकते हैं, ऐसे में उन्हें साल में चार बार शुल्क जमा करना होगा।
अधिकारियों की मानें तो बाइक टैक्सी के परमिट की प्रक्रिया के बाद फर्जीवाड़ा रुकेगा। निजी बाइकों का कामर्शियल इस्तेमाल करने वाले इसके दायरे में आएंगे। विभाग के पास भी एक डेटा तैयार हो जाएगा। इससे यह जानकारी रहेगी कि शहर में कितने वाहनों का कामर्शियल उपयोग किया जा रहा है।