‘मतदान के दौरान बूथ के भीतर असलहा प्रतिबंधित’ पुलिस कमिश्नर का आदेश, अनाधिकृत व्यक्ति पर भी लगेगा प्रतिबंध
वाराणसी। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कहा कि मतदान करने या कराने के लिए बूथ के अंदर असलहा ले जाने पर पूरी तरह पाबंदी है। पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के अलावा जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट आदि को निर्देशित किया कि कोई भी मतदाता, चाहे वह एमपी या एमएलए का सुरक्षागार्ड क्यों न हो, किसी भी दशा में मतदान करने या कराने बूथ के अन्दर असलहा लेकर नहीं जायेगा।
पुलिस लाइन सभागार में गुरुवार को चुनाव ड्यूटी में लगाये कये प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कहा कि पोलिंग पार्टी को ईवीएम प्राप्त होने के बाद उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। पुलिस कमिश्नर ने फोर्स के जवानो को मतदाताओं के साथ शालीनतापूर्वक व्यवहार करने की विशेष हिदायत देते हुए चुनाव आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया और कहा कि अनधिकृत व्यक्ति किसी भी कीमत पर बूथ के अन्दर नहीं घुसना चाहिए।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एस. राजलिंगम ने चुनाव ड्यूटी में लगाये गये प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए स्वतंत्र, भयमुक्त, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने की प्रतिबद्धता जताई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बूथों पर तैनात सुरक्षाकर्मी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी मतदाता बूथ के अन्दर मोबाइल लेकर कदापि नहीं जायेगा। पोलिंग एजेंट्स को मतदान केंद्र के परिसर में बूथ से अलग बैठने की व्यवस्था की जायेगी। इसके अलावा वोटर असिस्टेंस के लिए भी अलग काउंटर बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए पर्याप्त टेंटेज और पेयजल के साथ ही मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बैठक में पुलिस एवं प्रशासन के सभी सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।