अखिलेश ओवैसी के हेट स्पीच मामले में 5 अगस्त को होगी सुनवाई

 
वाराणसी। अपर जिला जज नवम विनोद कुमार सिंह की अदालत में गुरुवार को  ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजूखाना में गंदगी व शिवलिंग की आकृति पर दिये गये बयान मामले में दाखिल निगरानी अर्जी पर सुनवाई हुई। विपक्षीगण की ओर से बहस पूरी हो गई है। अगली सुनवाई के लिए पांच अगस्त की तिथि नियत की गई है। 

प्रकरण के अनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडे और अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह  ने लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ निगरानी अर्जी दाखिल की है। जिसमें कहा है कि ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजूखाने में नमाजियों द्वारा गंदगी फैलाई जा रही है। उनका दावा है वह स्थान स्थान हमारे अराध्य देव शिव का है। 

इसमें यह भी कहा है कि शिवलिंग की आकृति को लेकरएआइएमआइएम के अध्यक्ष असुदद्दीन ओवैसी व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कुछ नेताओं ने गलत बयानबाजी कर हिन्दूओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया था। इसलिए अखिलेश, ओवैसी व अंजुमन इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। लोअर कोर्ट में  खारिज होने के बाद वादी ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल की । इस निगरानी अर्जी पर पिछले तिथि पर  वादी ने अपना पक्ष रखा। 

विपक्षी की ओर से कोर्ट में बहस होनी थी। मगर एडीजी सी अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नही हो सकी। इस दौरान कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री  अखिलेश यादव की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ज्ञानवापी कमेटी  की ओर से श्रीनाथ त्रिपाठी, ओवैसी की ओर से एतेश्यम आब्दी शहनवाज परवेज आदि ने पक्ष रखा।