आकांक्षा दूबे सुसाइड केस: आरोपी संजय सिंह ने कोर्ट में किया डिस्चार्ज आवेदन, वकील ने जताई आपत्ति
अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने बहस के दौरान तर्क दिया कि इस मामले में सीबीआई जांच की मांग उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और राज्य सरकार तथा सीबीआई की ओर से जवाब भी आ चुका है। इसलिए इस समय आरोपी को आरोपमुक्त करना उचित नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट अभी आनी बाकी हैं और मामले की जांच अभी जारी है, इसलिए डिस्चार्ज की याचिका को स्वीकार करना न्यायसंगत नहीं है।
दूसरी ओर, आरोपी संजय सिंह के वकील ने कोर्ट में कहा कि मामला सीबीआई जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन हाईकोर्ट ने ट्रायल पर कोई रोक नहीं लगाई है। इसलिए उनके डिस्चार्ज आवेदन पर सुनवाई में कोई कानूनी बाधा नहीं होनी चाहिए। संजय सिंह के वकील को मधु दूबे की ओर से कोर्ट में आपत्ति की प्रति भी सौंपी गई। इस मामले में समर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 और 323 के तहत, और संजय सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 और 506 के तहत आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। अगली सुनवाई की तारीख 21 सितंबर निर्धारित की गई है।
ज्ञात हो कि 26 मार्च 2023 को वाराणसी के सारनाथ स्थित एक होटल में आकांक्षा दूबे का शव फंदे से लटकता हुआ पाया गया था। इसके बाद, आकांक्षा की मां मधु दूबे ने सिंगर समर सिंह और उनके सहयोगी संजय सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस ने 12 अप्रैल 2023 को संजय सिंह को सारनाथ क्षेत्र से गिरफ्तार किया था, लेकिन जिला जज वाराणसी की अदालत ने 3 जून 2023 को उसे जमानत दे दी थी।