सिद्धगिरीबाग हादसे के बाद VDA सख्त, जोनल अफसर को कारण बताओ नोटिस, अवैध व अनियमित निर्माणों पर चलेगा अभियान
वाराणसी। तीन दिन पहले सिद्धगिरीबाग में मोल्डिंग गिरने से हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के बाद Varanasi Development Authority (वीडीए) ने नगर क्षेत्र में अवैध और अनियमित वाणिज्यिक निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने सभी जोनल अधिकारियों और अवर अभियंताओं को निर्देशित किया है कि शहर में संचालित अथवा निर्माणाधीन सभी होटल, मॉल और अन्य कमर्शियल भवनों का स्थलीय निरीक्षण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए तथा मानचित्र स्वीकृति के अनुरूप निर्माण की जांच कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
मानचित्र उल्लंघन में की गई थी कार्रवाई
प्राधिकरण की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, सिद्धगिरीबाग, औरंगाबाद मार्ग, वार्ड-दशाश्वमेध स्थित भवन संख्या डी-55/57 में निर्माणकर्ता श्री अभिषेक अरोरा द्वारा बी+जी+2 तल के कार्यालय प्रयोगार्थ स्वीकृत मानचित्र का उल्लंघन करते हुए बी+जी+3 तल का निर्माण किया गया। साथ ही भवन के ऊपरी भाग में टीन शेड भी लगाया गया।
इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर 1 नवंबर 2025 को वीडीए ने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 27, 28(1) एवं 28(2) के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की थी।
सौंदर्यीकरण कार्य के दौरान हुआ हादसा
वर्तमान में भवन स्वामी द्वारा फ्रंट एलिवेशन में सौंदर्यीकरण के लिए पीओपी, फसाड लाइट्स, मोल्डेड और डेकोरेटिव पीस लगाने का कार्य कराया जा रहा था। इसी दौरान मोल्डिंग गिरने की घटना हुई, जिससे दुर्घटना घटी।
जोनल अधिकारी को कारण बताओ नोटिस
प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए संबंधित क्षेत्र के जोनल अधिकारी की प्रथम दृष्टया जिम्मेदारी तय की गई है। उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि निर्माण संबंधी लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सुनियोजित विकास के प्रति प्रतिबद्धता
वीडीए ने अपने वक्तव्य में कहा है कि नगर के सुनियोजित विकास, सुरक्षित निर्माण और नागरिकों की सुविधा के प्रति वह पूर्णतः प्रतिबद्ध है। आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्राधिकरण से विधिवत मानचित्र स्वीकृत कराएं और नियमों का पालन सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।