वाराणसी में पूर्व मंत्री कैलाश नाथ चौरसिया के खिलाफ वाद दायर, परिवार सहित कई नामजद, 21 नवंबर को होगी सुनवाई
वाराणसी। सिविल जज (जूनियर डिवीजन द्वितीय) शक्ति सिंह की अदालत में सोमवार को पूर्व मंत्री कैलाश नाथ चौरसिया और उनके परिवार के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला दर्ज हुआ। वादी प्रदीप चौरसिया ने पूर्व मंत्री की पत्नी जानकी देवी, सीमा देवी, लक्ष्मी देवी, और उनके भतीजों शुभम चौरसिया व रितिक चौरसिया को भी आरोपी बनाया है। इसके साथ ही, लक्सा थाना प्रभारी को भी न्यायालय की अवहेलना का दोषी ठहराया गया है। प्रदीप चौरसिया के अधिवक्ता अभिषेक कुमार दुबे ने अदालत में पक्ष रखा, जिसके बाद अदालत ने 21 नवंबर की सुनवाई तिथि तय की।
वादी प्रदीप चौरसिया ने बताया कि उनका होटल "ओके" लक्सा, वाराणसी में स्थित है, जिसे उन्होंने कैलाश नाथ, जानकी देवी, सीमा देवी और लक्ष्मी देवी से मुख्तार-ए-आम के माध्यम से प्राप्त किया था। यह लीज़ 19 दिसंबर 2023 को उपनिबंधक कार्यालय में पंजीकृत की गई थी। प्रदीप चौरसिया का आरोप है कि उक्त संपत्ति पर कब्जे की नीयत से आरोपित मारपीट और गाली-गलौज पर उतारू हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने अदालत में मामला दायर किया।
अदालत ने 9 अप्रैल 2024 को संपत्ति को यथास्थिति में रखने का आदेश दिया था, लेकिन वादी का कहना है कि पुलिस की मिलीभगत से पूर्व मंत्री कैलाश नाथ चौरसिया और उनके परिवार के लोग संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदीप चौरसिया ने आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री की राजनीतिक पहुंच और रसूख के कारण स्थानीय पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है।
कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए पूर्व मंत्री और उनके परिवार के सदस्य लगातार संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे व्यवसाय में बाधा उत्पन्न हो रही है। वादी ने न्यायालय से प्रतिवादीगण के खिलाफ अवमानना का दोषी ठहराने की मांग की है।