वाराणसी : गंगा में नौका संचालन के लिए नये सिरे से जारी होगा लाइसेंस

नगर आयुक्त प्रणय सिंह के निर्देश पर प्रभारी अधिकारी (लाइसेंस) के नेतृत्व में नाविक संगठनों के साथ बैठक सम्पन्न की गयी। इसमें लाइसेंस  विभाग के उप प्रभारी (लाइसेंस) अनुपम त्रिपाठी, लाइसेंसन क्लर्क एवं  कृष्ण मोहन भारती के नेतृत्व में गंगा नदी में नाव संचालन करने वाले नाविक संगठन के अध्यक्ष प्रमोद माझी, प्रदीप कुमार साहनी, पृथ्वीनाथ साहनी, बबलू साहनी, दीपक साहनी, सत्यनारायण, रवि माझी, दुर्गा माझी, सरजू साहनी, गोविन्द साहनी, अजीत साहनी, बाबु आदि से गंगा नदी में संचालित होने वाली नाव/ मोटर बोटों का 2 मई 2022 से विभिन्न घाटों पर कैम्प लगाकर नये सिरे से लाइसेन्स नम्बर जारी कराने एवं सुरक्षा मानकों के अनुपालन के सम्बन्ध में बैठक सम्पन्न की गयी। 
 

वाराणसी। नगर आयुक्त प्रणय सिंह के निर्देश पर प्रभारी अधिकारी (लाइसेंस) के नेतृत्व में नाविक संगठनों के साथ बैठक सम्पन्न की गयी। इसमें लाइसेंस  विभाग के उप प्रभारी (लाइसेंस) अनुपम त्रिपाठी, लाइसेंसन क्लर्क एवं  कृष्ण मोहन भारती के नेतृत्व में गंगा नदी में नाव संचालन करने वाले नाविक संगठन के अध्यक्ष प्रमोद माझी, प्रदीप कुमार साहनी, पृथ्वीनाथ साहनी, बबलू साहनी, दीपक साहनी, सत्यनारायण, रवि माझी, दुर्गा माझी, सरजू साहनी, गोविन्द साहनी, अजीत साहनी, बाबु आदि से गंगा नदी में संचालित होने वाली नाव/ मोटर बोटों का 2 मई 2022 से विभिन्न घाटों पर कैम्प लगाकर नये सिरे से लाइसेन्स नम्बर जारी कराने एवं सुरक्षा मानकों के अनुपालन के सम्बन्ध में बैठक सम्पन्न की गयी। 

इस बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर सहमति बनी है। इन सभी बिंदुओं पर नाविक समाज ने अपनी लिखित सहमति दी है - 

1.    नाविकों के नाव/ मोटरबोट के पंजीकरण जारी करते समय नाविक संगठन की भी स्वीकृति ली जाय, जिससे नाविक उनके लिये निर्धारित घाटों पर ही लाइसेंस जारी करा सके।

2.    सभी नाविकों को फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रदान करने के सम्बन्ध में लाइसेंस जारी करते समय अपना समस्त विवरण निर्धारित प्रोफामें में भरकर फोटो सहित नगर निगम को देने हेतु सहमति व्यक्त की गयी।

3.    नाविकों के संगठन को यह स्पष्ट किया गया कि उनके नाव/ मोटर बोट पर सुरक्षा मानक नाव की यात्री क्षमता के अनुसार रखना होगा, लाइफ जैकेट, लाइफ रिंग, चार सेल का टार्च एवं 20 मीटर नायलान की रस्सी नाव पर रखना अनिवार्य होगा।

4.    नाविकों को नाव/ मोटर बोट पर ओवर लोडिंग पर जुर्माना नगर निगम, वाराणसी द्वारा निर्धारित किया जायेगा, जिसके लिये नाव/ मोटर बोट पर फ्लुरिसेंट पेंट की लाल पट्टी पेंट करायी जायेगी, जिसके पानी के भीतर जाने पर यह माना जायेगा कि उक्त नाव ओवर लोडेड है।

5.    जर्जर नाव/ मोटर बोट का लाइसेन्स निर्गत नही किया जायेगा।

6.    अवैध नाव/ मोटर बोट गंगा नदी में नही चलने दी जायेगी। यह वे नावें होगी जो लाइसेन्स विहिन होगी, जिससे इनकी पहचान करना स्पष्ट होगा। जो भी नाविक इस प्रकार की नाव का संचालन करते हुये पाया जायेगा, उसके विरुद्ध जल पुलिस के सहयोग से कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

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