ट्राई ने आईआरडीएआई नियामित संस्थाओं के लिए 1600-सीरीज नंबर का दिया निर्देश
नई दिल्ली, 17 दिसंबर (हि.स.)। देश में बढ़ते साइबर क्राइम और फ्रॉड कॉल्स रोकने के लिए दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बीमा नियामक प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा नियामित सभी संस्थाओं को 15 फरवरी 2026 तक सेवा और लेनदेन संबंधी कॉल के लिए 1600-सीरीज नंबर उपयोग करने का आदेश दिया है।
केंद्रीय संचार मंत्रालय के अनुसार, दूरसंचार विभाग ने ‘1600’ सीरीज नंबर बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्र की संस्थाओं और सरकारी संगठनों के लिए आवंटित किए हैं। अब तक लगभग 570 संस्थाओं ने 3000 से अधिक नंबर सब्सक्राइब कर लिए हैं।
ट्राई ने कहा कि इस कदम के माध्यम से उपभोक्ता आसानी से पहचान सकेंगे कि कॉल किसी विश्वसनीय वित्तीय संस्था से आई है और मानक 10 अंकों वाले नंबर से होने वाले धोखाधड़ीपूर्ण कॉल का जोखिम कम होगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रशांत शेखर