जुबीन हत्याकांड के चार आरोपितों की जमानत याचिका खारिज
गुवाहाटी, 08 जून (हि.स.)। बहुचर्चित जुबीन हत्याकांड में विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने सोमवार को चार आरोपितों अमृतप्रभा महंत, संदीपन गर्ग, नंदेश्वर बोरा और परेश वैश्य की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
जुबीन हत्याकांड की सुनवाई प्रक्रिया आज से विशेष फास्ट ट्रैक अदालत में शुरू हुई। मामले के पहले ही दिन अदालत ने चारों आरोपितों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उन्हें खारिज कर दिया।
मामले में यह एक महत्वपूर्ण न्यायिक कदम माना जा रहा है। आज से गवाही शुरू हुई। आगामी दिनों में अदालत में गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों की जांच की जाएगी, जिसके आधार पर सुनवाई आगे बढ़ेगी।
पीड़ित पक्ष की ओर से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मामले के दोषियों को कानून के तहत कठोर से कठोर सजा मिलेगी और पीड़ित परिवार को न्याय प्राप्त होगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश