ट्राई ने अवांछित वाणिज्यिक संचार के मुद्दे पर परामर्श पत्र जारी किया, 25 सितंबर तक सार्वजनिक टिप्पणी मांगी
नई दिल्ली, 28 अगस्त (हि.स.)। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बुधवार को उपभोक्ताओं को अवांछित प्रचार कॉल और संदेशों से बचाने के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया है। दूरसंचार नियामक ने इस परामर्श पत्र के जरिए अनचाहे वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) के मुद्दे पर जनता की टिप्पणियां 25 सितंबर, 2024 तक मांगी है।
संचार मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि ट्राई ने उपभोक्ताओं को अवांछित प्रचार कॉल और संदेशों से बचाने के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया है। इसमें अनचाहे वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) के मुद्दे पर जनता की टिप्पणियां मांगी गई हैं। नियामक ने परामर्श पत्र पर हितधारकों से 25 सितंबर, 2024 तक लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की है। यदि कोई प्रति-टिप्पणियां हों, तो उन्हें 09 अक्टूबर, 2024 तक भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
मंत्रालय ने कहा कि ट्राई ने इस मुद्दे को हल करने के लिए फरवरी 2019 में लागू किए गए “दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 (टीसीसीसीपीआर-2018) की समीक्षा” पत्र पर जनता की टिप्पणियां मांगी हैं। ट्राई के मुताबिक इन विनियमों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अवांछित प्रचार कॉल और संदेशों से बचाना है। इसके साथ ही व्यवसायों को उन ग्राहकों को लक्षित संचार भेजने की अनुमति देना है जिन्होंने उन्हें प्राप्त करने के लिए सहमति दी है या प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं। यह परामर्श पत्र ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर भी उपलब्ध है। मंत्रालय के मुताबिक टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ई-मेल पते advqos@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं।
हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर / रामानुज