ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, दो स्टोर के लाइसेंस निलंबित और खाद्य कारोबार बंद

 

'शुद्ध ही शुभ है’ अभियान के दूसरे दिन लखनऊ के चिनहट स्थित जेप्टो स्टोर समेत दो स्टोरों पर कार्रवाई, दो स्टोरों में फ्रोजन मीट की बिक्री प्रतिबंधित

कुल 92 निरीक्षण, 75 मामलों में सुधार नोटिस जारी करने की संस्तुति, जांच के लिए 20 खाद्य नमूने संग्रहित

खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, सुरक्षित भंडारण, परिसर की स्वच्छता, तापमान नियंत्रण, वैधता अवधि और उपभोक्ताओं तक सुरक्षित डिलीवरी की व्यवस्था की हुई जांच

लखनऊ, 25 अक्टूबर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए), उत्तर प्रदेश ने प्रदेशव्यापी विशेष निरीक्षण अभियान के दूसरे दिन रविवार को भी सख्त कार्रवाई जारी रखी। ‘शुद्ध ही शुभ है’ अभियान के अंतर्गत ब्लिंकिट, जेप्टो, अमेजन, रिलायंस, मेट्रो तथा अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़े वेयरहाउस और डार्क स्टोर्स की जांच की गई। इस दौरान गंभीर स्वच्छता संबंधी अनियमितताओं के चलते दो स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर खाद्य कारोबार बंद कराया गया, जबकि दो अन्य स्टोर्स में आवश्यक लाइसेंस अनुमोदन के अभाव में फ्रोजन मीट एवं मीट उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया।

अभियान के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, सुरक्षित भंडारण, परिसर की स्वच्छता, तापमान नियंत्रण, वैधता अवधि और उपभोक्ताओं तक सुरक्षित डिलीवरी की व्यवस्था की जांच की गई। रविवार को कुल 92 निरीक्षण किए गए। इनमें 75 प्रकरणों में सुधार सूचना (इम्प्रूवमेंट नोटिस) जारी किए जाने की संस्तुति की गई तथा जांच के लिए 20 खाद्य नमूने संग्रहित किए गए।

चिनहट के जेप्टो स्टोर में गंभीर गंदगी, लाइसेंस निलंबित

लखनऊ के चिनहट स्थित जेप्टो स्टोर के निरीक्षण में स्वच्छता संबंधी कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। परिसर में अत्यधिक गंदगी और शौचालय से दुर्गंध की समस्या पाई गई। फर्श पर कीट तथा उनसे संबंधित अपशिष्ट मौजूद थे। खाद्य सामग्री रखने वाले रैक पर जंग और फफूंद पाई गई। कटे-फटे खाद्य पदार्थों के ऊपर कीटों से संबंधित अपशिष्ट मिला और ऐसी सामग्री को अन्य खाद्य पदार्थों के साथ रखा गया था। इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थों का भंडारण दवाओं एवं न्यूट्रास्यूटिकल्स के साथ किया जा रहा था। इन गंभीर कमियों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्टोर का लाइसेंस निलंबित करते हुए सुधारात्मक कार्रवाई पूरी होने तक खाद्य कारोबार बंद करा दिया।

चिरैयाबाग के जेप्टो स्टोर में बिना अनुमोदन मीट की बिक्री पर रोक

लखनऊ के चिरैयाबाग स्थित जेप्टो स्टोर के लाइसेंस में मीट एवं मीट उत्पादों के विक्रय का आवश्यक अनुमोदन (एंडोर्समेंट) नहीं पाया गया। इसके बावजूद स्टोर में मीट एवं मीट उत्पादों की बिक्री की जा रही थी। विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए लाइसेंस में आवश्यक अनुमोदन के अभाव में संबंधित उत्पादों की बिक्री बंद करा दी।

हुसैनाबाद के ब्लिंकिट स्टोर में फ्रोजन मीट की बिक्री प्रतिबंधित

लखनऊ के हुसैनाबाद स्थित ब्लिंकिट स्टोर के निरीक्षण में भी लाइसेंस में मीट एवं मीट उत्पादों के विक्रय का आवश्यक अनुमोदन नहीं मिला। इसके बावजूद स्टोर में फ्रोजन मीट एवं मीट उत्पादों की बिक्री की जा रही थी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से इन उत्पादों की बिक्री रुकवाते हुए उनके विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया।

नोएडा के जेप्टो स्टोर के कोल्ड रूम में मिली गंदगी

नोएडा के वाजिदपुर, सेक्टर-135 स्थित जेप्टो स्टोर (मॉडेम ग्रोसरी) के निरीक्षण में खाद्य सामग्री रखने वाले रैक पर जंग और फफूंद पाई गई। परिसर में स्वच्छता एवं हाइजीन का स्तर अत्यंत खराब मिला। कोल्ड रूम के फर्श पर खाद्य पदार्थ बिखरे हुए थे। फर्श क्षतिग्रस्त था और वहां अत्यधिक गंदगी भी पाई गई। विभाग ने कोल्ड रूम की व्यवस्था एवं स्वच्छता में सुधार होने तक वहां रखे संबंधित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा दी। साथ ही कोल्ड रूम में खाद्य कारोबार का संचालन बंद करा दिया गया।

इन बिंदुओं पर की जा रही जांच

विशेष अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी वेयरहाउस और डार्क स्टोर्स में खाद्य पदार्थों के भंडारण की व्यवस्था, परिसर की स्वच्छता और तापमान नियंत्रण (कोल्ड चेन) की जांच कर रहे हैं। खाद्य पदार्थों की खरीद एवं आपूर्ति से संबंधित बिल-वाउचर और आवश्यक अभिलेख भी देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही खाद्य कारोबार में लगे कर्मचारियों की स्वच्छता, स्वास्थ्य संबंधी अभिलेख, आवश्यक प्रशिक्षण, पेस्ट कंट्रोल की व्यवस्था और उससे जुड़े अभिलेखों की जांच की जा रही है। खाद्य पदार्थों की बेस्ट बिफोर अवधि के संबंध में निर्धारित 30 प्रतिशत तथा 45 दिन की सीमा की भी जांच की जा रही है। निरीक्षण में यह भी देखा जा रहा है कि खाद्य पदार्थों और अन्य सामग्रियों को पृथक एवं निर्धारित स्थान पर रखा गया है या नहीं। एक्सपायर्ड, निष्क्रिय अथवा अनुपयोगी खाद्य सामग्री की उपलब्धता और उसके निस्तारण की व्यवस्था की भी पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा खाद्य पदार्थों की पैकिंग, हैंडलिंग तथा डिलीवरी करने वाले कार्मिकों से संबंधित आवश्यक विवरण भी जांच के दायरे में हैं।

ऑनलाइन खाद्य कारोबार में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना उद्देश्य

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का इस विशेष अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाले खाद्य पदार्थ भी निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप हों। इसके लिए खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, गुणवत्ता, वैधता अवधि, स्रोत से संबंधित अभिलेखों, स्वच्छता तथा डिलीवरी व्यवस्था की जांच की जा रही है। विभाग की कार्रवाई का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़े खाद्य कारोबार में निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करना है।