उप्र: राज्यपाल को समन भेजने के मामले में एसडीएम और पेशकार निलंबित
लखनऊ, 02 नवंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल को समन भेजने के मामले में राज्य शासन ने संबंधित एसडीएम और उनके पेशकार को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
बदायूं के जिलाधिकारी मनोज कुमार के मुताबिक इस मामले में बड़ी चूक मानते हुए एसडीएम विनीत कुमार को बुधवार को निलंबित कर दिया गया। संबंधित फाइल पेश करने वाले एसडीएम के पेशकार बदन सिंह को भी निलंबित किया गया है।
बदायूं के एसडीएम विनीत कुमार ने भूमि विवाद के एक मामले में राज्यपाल को समन जारी किया था। इस समन को लेकर राजभवन ने कड़ी नाराजगी जताई थी। मामला राज्यपाल से जुड़ा होने के चलते शासन ने कड़ा संज्ञान लिया और प्रकरण में शासन ने बदायूं के जिलाधिकारी से पूरे मामले की जांच रिपोर्ट तलब की थी। एसडीएम विनीत कुमार ने पेशकार की लापरवाही बताई थी, लेकिन राज्य शासन ने जिलाधिकारी की रिपोर्ट के बाद एसडीएम और पेशकार को निलंबित कर दिया।
राज्यपाल के विशेष सचिव के मुताबिक बदायूं के जिलाधिकारी को पत्र भेज कर जानकारी दी गई थी कि राज्यपाल को समन भेजना संविधान के अनुच्छेद 361 का उल्लंघन है और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न होने पाए।
उल्लेखनीय है कि बदायूं जिले में स्थित ग्राम बहेड़ी में करीब ढाई बीघा भूमि का विवाद था। इस मामले में एक पक्ष ने एसडीएम विनीत कुमार की कोर्ट में वाद दायर किया था। वादी चंद्रहास का आरोप था कि उसके चाची की जमीन को रिश्तेदारों ने धोखाधड़ी से अपने नाम करा लिया। बाद में उस जमीन को लेखराज नाम के व्यक्ति को बेंच दी। लेखराज पर आरोप था कि उसमें से एक वीघा जमीन सड़क निर्माण में चली गई थी, जिसका मुआवजा करीब 15 लाख लेखराज ने लिया है। इस मामले में लेखराज, लोक निर्माण विभाग और राज्यपाल को पक्षकार बनाया गया था। इसी मामले में एसडीएम ने राज्यपाल को समन जारी किया था। समन 10 अक्टूबर को राजभवन पहुंचा था, जिसके बाद हड़कंप मच गया।
हिन्दुस्थान समाचार/मोहित/पवन