निरसन एवं संशोधन विधेयक 2023 को संसद से मंजूरी

 


नई दिल्ली, 13 दिसंबर (हि.स.)। निरसन एवं संशोधन विधेयक 2023 को बुधवार को संसद से मंजूरी मिल गई। राज्यसभा ने आज निरसन और संशोधन विधेयक, 2023 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इस विधेयक को लोकसभा ने 27 जुलाई, 2023 को पारित किया था।

जब यह विधेयक राज्यसभा में आज चर्चा के लिए रखा गया तो विपक्ष ने लोकसभा में हुई सुरक्षा में चूक के मुद्दे को लेकर सदन से बहिर्गमन कर विरोध प्रकट किया। सदन में चर्चा के दौरान केन्द्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मोदी सरकार ने पुराने अनुपयोगी कानूनों को रद्द करने की नीति अपनाई है। मोदी सरकार ने अब तक गैरजरूरी 1486 कानून समाप्त किए हैं। इस विधेयक के माध्यम से अब 76 और पुराने कानूनों को समाप्त किया जा रहा है। इस विधेयक के पारित होने पर कुल 1562 कानून समाप्त हो जाएंगे।

विधेयक का समर्थन करते हुए भाजपा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि सरकार पुराने और बेकार कानूनों को हटा रही है। मोदी सरकार का मंत्र न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन है।

चर्चा के दौरान बीजू जनता दल के मुजीबुल्लाह खान ने कहा कि कुछ कानून विकास प्रक्रिया में बाधक थे। उन्हें हटाना जरूरी था। इन गैरजरूरी कानूनों को हटाने से लोगों को न्याय मिलने में आसानी होगी।

हिन्दुस्थान समाचार/आशुतोष/दधिबल