दिल्ली के सत्य निकेतन मामले में आरोपित पीजी मालिक राजस्थान से गिरफ्तार, मृतकों का आंकड़ा 07 हुआ

 


नई दिल्ली, 07 सितंबर (हि.स.)। दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला पीजी इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित और भवन मालिक हरिराम बंसल को दिल्ली पुलिस ने सोमवार को राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया। हादसे के बाद से हरिराम बंसल फरार था। रविवार को हुए इस हादसे में अब तक 07 लोगों की मौत हो चुकी है।

सत्य निकेतन में पांच मंजिला पीजी इमारत ढहने के मामले में पुलिस की कार्रवाई के बीच यहां रहने वाले छात्रों के साथ किए गए एग्रीमेंट की कॉपी भी सामने आई है, जिसमें हादसे और जोखिम की जिम्मेदारी से पीजी प्रशासन को अलग करने वाली शर्त दर्ज है। एग्रीमेंट में साफ लिखा है कि पीजी में रहने वाले व्यक्ति के साथ होने वाली किसी भी दुर्घटना या जोखिम के लिए प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।

हादसे के बाद सामने आए इस दस्तावेज ने पीजी में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा और भवन की स्थिति को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एग्रीमेंट में हॉस्टल सीट की अवधि, दो महीने की सिक्योरिटी और एक महीने का एडवांस किराया समेत कई नियम दर्ज हैं। इसमें यह शर्त भी रखी गई है कि लॉकिंग पीरियड पूरा होने से पहले हॉस्टल छोड़ने पर सिक्योरिटी और जमा फीस की वापसी का दावा नहीं किया जा सकेगा।

इसके अलावा पीजी परिसर की दीवारों पर पोस्टर या स्टीकर लगाने और लिखने पर रोक लगाई गई थी। छात्रों को समय पर फीस जमा करने के निर्देश दिए गए थे। फर्नीचर या पीजी के किसी अन्य सामान को नुकसान पहुंचने की स्थिति में उसकी कीमत सिक्योरिटी राशि से काटने की बात भी एग्रीमेंट में शामिल थी।

------------

हिन्दुस्थान समाचार / धीरेन्द्र यादव