डीए बकाया मामले में पंजाब सरकार पर हाई कोर्ट ने लगाया 1 लाख रूपये का जुर्माना

 


चंडीगढ़, 27 अक्टूबर (हि.स.)। पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने बकाया महंगाई भत्ते और एरियर भुगतान से जुड़े मामले में पंजाब सरकार के खिलाफ सख्त अपनाई है। अदालत ने आदेशों का पालन न करने और लापरवाही बरतने पर पंजाब के मुख्य सचिव को एक लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है।

उच्च न्यायालय के जस्टिस हर्ष बंगर की पीठ के समक्ष कर्मचारियों के वकीलों ने तर्क दिया कि सरकार उच्च न्यायालय के पुराने आदेशों को लागू करने में देरी कर रही है। इस पर कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए पूछा कि जब बड़े अधिकारियों के वित्तीय लाभ नहीं रोके गए, तो आम कर्मचारियों का हक क्यों रोका जा रहा है।

उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह तीन नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहें। उन्हें जवाब दाखिल कर स्पष्ट करना होगा कि उच्च न्यायालय के पिछले आदेशों का पालन करने के लिए अब तक कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही आदेशों को पूरी तरह लागू करने के लिए कितनी समय-सीमा तय की गई है, इस बारे में भी अदालत को जानकारी देनी होगी।

यह पूरा मामला 1 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2021 तक के बकाया डीए एवं एरियर के एकमुश्त भुगतान से संबंधित है। उच्च न्यायालय ने पूर्व में सरकार को तय सीमा में करीब 14 हजार करोड़ रुपये के कर्मचारियों के भुगतान लागू करने का आदेश दिया था। आदेश का पालन न होने पर कर्मचारियों ने अवमानना याचिका दाखिल की थी।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा