एनआईए की अदालत ने चार माओवादियों को सुनाई कैद की सजा
नई दिल्ली, 12 अप्रैल (हि.स.)। केरल पुलिस कर्मियों के खिलाफ धमकी, हमले और आगजनी के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने चार माओवादियों को कैद की सजा सुनाई है।
एनआईए की ओर से शुक्रवार को जारी एक बयान के मुताबिक वर्ष 2014 के इस मामले में अदालत ने इन सभी आरोपितों को 9 अप्रैल को सजा सुनाई थी। एनआईए की अदालत ने आरोपित रूपेश को 10 साल की कैद एवं 2.35 लाख रुपये जुर्माने, आरोपित कन्या कुमारी को 6 साल की कैद एवं 1.05 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है जबकि आरोपित अनूप को 8 साल की कैद एवं 60 हजार रुपये के जुर्माने एवं इब्राहिम को 6 साल की कैद और 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस मामले में स्थानीय वेलमुंडा थाने की पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इसके बाद एनआईए ने इसे अपने हाथ में ले लिया था। घटना 24 अप्रैल 2014 की है। एनआईए ने इन आरोपितों के खिलाफ 30 जनवरी 2018 को चार्जशीट दाखिल की थी। एनआईए ने इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ, यूएपीए और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
एनआईए के मुताबिक इस दिन विभिन्न आठ लोग एक गैर-कानूनी ढंग से बैठक में शामिल हुए। इसके बाद वे केरल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एबी प्रमोद के घर पहुंच कर जबरन त्याग पत्र देने का दबाव बनाया। इसमें पांच माओवादी संगठन के सदस्य भी शामिल थे। इनके पास एके 47 जैसे घातक हथियार भी था। इन्होंने पुलिस अधिकारी की मोटरसाइकिल में आग लगा दी थी।
हिन्दुस्थान समाचार / बिरंचि सिंह/प्रभात