मानवाधिकार आयोग गुरुवार को हरियाणा में बंधुआ मजदूरी के 86 मामलों की करेगा ऑनलाइन सुनवाई
नई दिल्ली, 07 जुलाई (हि.स.)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) गुरुवार (09 जुलाई) को हरियाणा के कई जिलों में ईंट भट्टों में कथित बंधुआ मजदूरी के 86 मामलों की ऑनलाइन सुनवाई करेगा। इस वर्चुअल सुनवाई की अध्यक्षता अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन करेंगे।
इस मौके पर आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव या उनके नामित श्रम आयुक्त और सभी संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे बंधुआ मजदूरों की पहचान और रिहाई के साथ-साथ असंगठित श्रमिकों के लिए केंद्रीय मंच ई-श्रम पोर्टल पर उनके पंजीकरण सहित की गई कार्रवाई पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
सुनवाई का मुख्य उद्देश्य आयोग की ओर से भेजी गई शिकायतों पर जिलाधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई का आकलन करना है। इसके अलावा, बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों, बंधुआ मुक्ति मोर्चा एवं एशियाड वर्कर्स मामलों में उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुपालन की स्थिति तथा अन्य संबंधित विषयों की समीक्षा की जाएगी।
आयोग पुनर्वास पैकेजों की स्थिति की भी समीक्षा करेगा, जिसमें वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और वैकल्पिक आजीविका शामिल हैं। साथ ही बचाए गए श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित करने के लिए ई-श्रम पोर्टल पंजीकरण की प्रगति और चिन्हित जिलों में पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए गए उपायों की भी समीक्षा करेगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / श्रद्धा द्विवेदी