पटना के ब्लिंकिट वेयरहाउस में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2.13 करोड़ से अधिक की खाद्य सामग्रियों की बिक्री पर रोक

 


पटना, 22 अक्टूबर (हि.स.)। आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर खाद्य संरक्षा विभाग की टीम द्वारा पटना के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों, ब्लिंकिट एवं 9 to 9 स्टोर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान खाद्य पदार्थों के भंडारण, साफ-सफाई, स्वच्छता मानकों और एक्सपायरी उत्पादों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान खाद्य संरक्षा विभाग की टीम ने करीब 2,13,99,535 करोड़ रुपये मूल्य की खाद्य सामग्रियों की बिक्री पर रोक लगा दी।

निरीक्षण में कई अनियमितताएं सामने आईं, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किए गए। साथ ही, क्षतिग्रस्त एवं एक्सपायरी खाद्य पदार्थों को नष्ट कराया गया। ब्लिंकिट वेयर हाउस, नसीरपुर, ताजपुर, बायपास रोड, पटना के निरीक्षण के दौरान होल फॉर्म ब्रांड नाम का 276 प्रकार के खाद्य सामग्रियों का 25 टन के वितरण पर रोक लगाई गई। बेसिक ब्रांड नाम के 3102 किलोग्राम विभिन्न प्रकार के दाल एवं 190 किलो नट के विक्री पर रोक लगाई गई। जिसका मूल्य लगभग 2,13,99,535 रुपये है।

9 to 9, एस.के. नगर, पटना स्थित प्रतिष्ठान में निरीक्षण के दौरान क्षतिग्रस्त एवं एक्सपायरी खाद्य पदार्थ एक स्थान पर भंडारित पाए गए। खाद्य सुरक्षा टीम ने प्रतिष्ठान संचालक की उपस्थिति में इन खाद्य पदार्थों को नष्ट कराया, ताकि इनकी दोबारा बिक्री न हो सके। नष्ट कराए गए खाद्य पदार्थों में 12 किलोग्राम सत्तू, 24 किलोग्राम सूजी, 12 किलोग्राम बेसन, 49 किलोग्राम आटा, 49 किलोग्राम मैदा और 6 किलोग्राम मसाला शामिल हैं। इनकी कुल अनुमानित कीमत 14,740 रुपये है।

ब्लिंकिट कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंद्रपुरी, पटना स्थित स्टोर के निरीक्षण के दौरान 49.5 लीटर एक्सपायरी अमूल दूध पाया गया। इसके अतिरिक्त चावल, घी, सूजी, मिक्स अचार, ग्लूकोंडी और चीनी के कुल छह नमूने संग्रहित कर जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए।

ब्लिंकिट स्टोर 166, आनंदपुरी, पटना में निरीक्षण के दौरान भंडारण रैक पर धूल एवं गंदगी पाई गई। फ्रोजन रूम में शाकाहारी एवं मांसाहारी खाद्य पदार्थ एक साथ रखे हुए पाए गए। निरीक्षण में पाई गई कमियों के मद्देनजर संबंधित प्रतिष्ठान को 14 दिनों का सुधार नोटिस जारी किया गया। इस प्रतिष्ठान में नारियल पाउडर 162 किलोग्राम, मोतीचूर के लड्डू 15 किलोग्राम और आटा 13 किलोग्राम सहित कुल 190 किलोग्राम खाद्य सामग्री को नष्ट कराने की कार्रवाई की गई। नष्ट की गई सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग 16,000 रुपये है।

मेसर्स आदित्य 9 to 9, कंकड़बाग, पटना स्थित सुपर मार्केट के निरीक्षण के दौरान साबूदाना का नमूना संग्रहित किया गया। जांच के दौरान पेस्ट कंट्रोल की व्यवस्था नहीं होने, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने तथा खाद्य एवं अखाद्य वस्तुओं को एक साथ रखे जाने जैसी कमियां पाई गईं। संबंधित प्रतिष्ठान को सुधार नोटिस जारी किया गया।

सादिकपुर, लोहिया पथ, पटना स्थित ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के निरीक्षण के दौरान हल्दी का नमूना संग्रहित किया गया। यहां भी खाद्य एवं अखाद्य वस्तुओं को एक ही स्थान पर रखा गया था। इसके अतिरिक्त, चालान में अंकित खाद्य लाइसेंस नंबर दूसरे स्टोर का पाया गया।

इन अनियमितताओं के मद्देनजर संबंधित प्रतिष्ठान को 14 दिनों का सुधार नोटिस जारी किया गया। खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच के क्रम में आज रामनगरी मोड़, आशियाना रोड, पटना स्थित मेसर्स आदित्य 9 to 9 सुपर मार्केट एवं वाईओयू चाइनीज रेस्टोरेंट का निरीक्षण खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किया गया।

निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, सुरक्षित भंडारण, साफ-सफाई एवं लाइसेंस संबंधी अनियमितताएं पाई गईं। इसके मद्देनजर दोनों प्रतिष्ठानों को कमियों में सुधार के लिए 14 दिनों का नोटिस जारी किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में एक्सपायरी एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थ पाए गए, जिन्हें संचालक की उपस्थिति एवं सहमति से मौके पर नष्ट कराया गया। नष्ट कराए गए खाद्य पदार्थों में 500 ग्राम एक्सपायरी चिकन सीजनिंग पाउडर, 2.5 किलोग्राम मोनोसोडियम ग्लूटामेट (एमएसजी), 3.4 किलोग्राम स्वीट कॉर्न तथा 5 किलोग्राम कीड़ा लगा मैदा शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 12 किलोग्राम नूडल्स भी विनष्टीकरण पंचनामे में दर्ज किए गए हैं।

खाद्य सामग्री को डस्टबिन में डालकर नष्ट किया गया, ताकि उसका दोबारा उपयोग या बिक्री नहीं हो सके। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान को रसोई की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने, नाली को ढककर रखने तथा खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण एवं रखरखाव के लिए निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।

खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा खाद्य कारोबारियों को खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, नियमित साफ-सफाई, उचित सैनिटाइजेशन, एक्सपायरी उत्पादों के पृथक भंडारण तथा शाकाहारी एवं मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग-अलग रखने के निर्देश दिए जा रहे हैं। खाद्य कारोबारियों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि उपभोक्ताओं को केवल सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ ही उपलब्ध कराए जाएं। विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है। निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा तथा अनियमितताएं पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद चौधरी