पूर्वोत्तर में एएफएसपीए के तहत अशांत क्षेत्र के दर्जे में उल्लेखनीय कमी आई : नित्यानंद राय
नई दिल्ली, 06 अगस्त (हि.स.)। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को कहा कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (एएफएसपीए) के तहत पूर्वोत्तर में 'अशांत क्षेत्रों' में काफी कमी आई है। वर्ष 2014 से पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश भागों से इस अधिनियम को हटा दिया गया है।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि वर्ष 2014 से पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2023 में विद्रोह की घटनाओं में 71 प्रतिशत की कमी आई है। सुरक्षा बलों के कर्मियों की मृत्यु में 60 प्रतिशत की कमी आई है और आम नागरिकों की मृत्यु में 82 प्रतिशत की कमी आई है।
उन्होंने बताया कि असम में चार जिलों को छोड़कर सभी जिलों से एएफएसपीए पूर्णतय हटा दिया गया है। त्रिपुरा में यह अधिनियम 27.05.2015 से पूरी तरह से वापस ले लिया गया था और मेघालय से 1.04.2018 से हटा दिया गया है।
इस बीच, अरुणाचल प्रदेश में इस अधिनियम को धीरे-धीरे वापस ले लिया गया है और अब यह केवल नामसाई जिले के 3 पुलिस थाना क्षेत्रों तथा 3 अन्य - तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों में लागू है। मणिपुर के 7 जिलों के 19 पुलिस थाना क्षेत्रों से एएफएसपीए अधिनियम वापस ले लिया गया। नागालैंड में इस अधिनियम को केवल आंशिक रूप से वापस लिया गया है और अब यह केवल 8 जिलों और 5 अन्य जिलों के 21 थाना क्षेत्रों में लागू है।
हिन्दुस्थान समाचार
हिन्दुस्थान समाचार / सुशील कुमार / रामानुज