कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार मामले से जुड़ी सीबीआई की याचिका काे हाई काेर्ट ने किया खारिज

 


नई दिल्ली, 29 अगस्त (हि.स.)। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की भ्रष्टाचार मामले से जुड़ी केंद्रीय जांच ब्यूराे (सीबीआई) की याचिका

काे कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार काे खारिज कर दिया। इसमें शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आराेपाें की जांच के लिए सहमति वापस लेने के सिद्धारमैया

सरकार के फैसले काे चुनाैती दी गई थी। यह चुनाैती सीबीआई और भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल द्वारा दी गई थी।

कर्नाटक हाई काेर्ट के इस फैसले से डीके शिवकुमार को बड़ी राहत मिली है। अब मामले की जांच लोकायुक्त द्वारा की जाएगी, जिन्होंने शिवकुमार को इस संबंध में नोटिस भी जारी किया था। हाल ही में शिवकुमार लोकायुक्त की जांच में शामिल भी हुए थे। यह मामला तब सामने आया था, जब 2019 में सरकार ने सीबीआई को डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच की अनुमति दी थी।

सीबीआई ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत 2020 में शिवकुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शिवकुमार ने सीबीआई की इस एफआईआर को अवैध करार देते हुए इसे रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर 2023 में हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसके बाद शिवकुमार ने राज्य सरकार के आदेश को रद्द करने के लिए एक और याचिका दायर की थी। इस बीच कांग्रेस की सत्ता में वापसी के बाद सरकार ने सीबीआई जांच की अनुमति को वापस ले लिया था। इसे लेकर विवाद पैदा हो गया था।

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हिन्दुस्थान समाचार / बिरंचि सिंह