सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को आठ दिसंबर तक सेवानिवृत्त जजों की पेंशन भुगतान का 'सुप्रीम' निर्देश
नई दिल्ली, 23 नवंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि वे सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को दूसरे नेशनल ज्यूडिशियल पे कमीशन की अनुशंसाओं के मुताबिक पेंशन 8 दिसंबर तक जारी करें।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से कहा कि अगर वे इस आदेश का पालन नहीं करेंगे तो अवमानना की कार्यवाही का सामना करने के लिए तैयार रहें। इससे पहले 19 मई को कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 30 जुलाई तक आदेश का पालन करने का आदेश दिया था।
कोर्ट ने कहा कि इससे पहले आदेश के बावजूद कुछ राज्य और संघ शासित प्रदेशों ने उसका पालन नहीं किया है। ऐसे में कोर्ट उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू कर सकती है। कोर्ट ने सख्ती के साथ कहा कि 8 दिसंबर तक सेवानिवृत्त जजों के खाते में आदेश के मुताबिक पेंशन की रकम पहुंच जानी चाहिए।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत