राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपित सोनम की जमानत पर फैसला सुरक्षित

 


इंदौर, 10 जून (हि.स.)। मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की मेघालय में हुई हत्या के मामले में मुख्य आरोपित सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द होगी या नहीं, इसे लेकर शिलांग उच्च न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई पूरी कर ली है और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सोनम दोबारा जेल जाएगी या नहीं, यह अदालत का फैसला आने के बाद ही तय होगा।

शिलांग ले जाकर अपने पति की हत्या करने वाली सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द करने को लेकर उच्च न्यायालय में मेघालय सरकार ने याचिका दायर की थी, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई। सरकार के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस हत्याकांड की सोनम मुख्य आरोपी है। योजना बनाने से लेकर वह मौके पर मौजूद थी। अपना अपराध वह कबूल भी कर चुकी है। सिर्फ प्रकरण दर्ज करते समय हुई टाइपिंग की गलती की वजह से उसे जमानत नहीं दी जा सकती है।

बुधवार को सोनम के वकील ने लिखित तर्क पेश करने के लिए समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि वे न्यायालय समय में ही तर्क प्रस्तुत करें। शिलांग उच्च न्यायालय ने चल रहे केस में सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब अगली सुनवाई पर जमानत पर फैसला लिया जाएगा। कोर्ट ने उसे शिलांग छोड़कर जाने की इजाजत नहीं दी है।

गौरतलब है कि मेघालय पुलिस द्वारा जिला कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्यों के अभाव के चलते सोनम की जमानत याचिका (रद्द करने की पुलिस की मांग) खारिज हो गई थी (अर्थात उसे जमानत मिल गई थी)। इसके बाद मेघालय सरकार ने उच्च न्यायालय में सोनम की जमानत याचिका रद्द करने के लिए अपील की थी।

इस मामले में शिलांग कोर्ट में पांच जून से लगातार अब तक सुनवाई जारी थी। शिलांग उच्च न्यायालय ने बुधवार को सोनम को लिखित में अपना पक्ष रखने का समय दिया था। सोनम के वकील ने कोर्ट में इसकी जानकारी दी। ऐसे में कोर्ट ने अब इस मामले में आदेश सुरक्षित रखा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर