तीन विधेयक लाएगी सरकार, लोकसभा सदस्य संख्या बढ़ेगी, परिसीमन आयोग का होगा गठन

 


नई दिल्ली, 14 अप्रैल (हि.स.)। केंद्र सरकार संसद की आगामी तीन दिवसीय विशेष बैठक में तीन विधेयक पारित कराने जा रही है। सरकार की ओर से सांसदों को विधेयकों की प्रतियां भेजी गईं हैं। इसमें संविधान (131वां संशोधन) विधेयक-2026, परिसीमन विधेयक-2026 और केंद्रशासित प्रदेशों से जुड़ा संशोधन विधेयक शामिल है।

विधेयकों का उद्देश्य जनगणना के आधार पर परिसीमन करना (सीटों का पुनर्निधारण), लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 830 करना और महिलाओं को केंद्र एवं राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना है।

संविधान (131वां संशोधन) विधेयक-2026 - लोकसभा में राज्यों से अधिकतम 815 सीटें और केंद्रशासित प्रदेशों से अधिकतम 35 सीटों तक बढ़ाने का प्रावधान करता है। इसके अलावा इसमें जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव का प्रावधान है। इससे नवीनतम जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण सक्षम होगा।

परिसीमन विधेयक-2026 से एक आयोग का गठन होगा। यह आयोग नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों के आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन का मसौदा तैयार करेगा। आयोग में सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश अध्यक्ष होंगे। विधेयक के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए लगभग एक-तिहाई सीटों का आरक्षण सुनिश्चित होगा।

केंद्रशासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक-2026 पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के कानूनों में संशोधन करेगा। इससे उन्हें नए परिसीमन नियमों और महिला आरक्षण (संविधान के अनुच्छेद 334ए) के अनुरूप बनाया जा सकेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनूप शर्मा