महाराष्ट्र में 13 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित

 


खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर एफडीए की कार्रवाईमुंबई, 22 अगस्त (हि.स.)। खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के गंभीर उल्लंघन के मामले में महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने (एफडीए) राज्य के 13 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित कर दिए हैं। राज्य के विभिन्न शहरों में किए गए निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों के भंडारण, स्वच्छता, तापमान नियंत्रण और खाद्य पदार्थों की हैंडलिंग में गंभीर खामियां पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई।

एफडीए अधिकारियों के अनुसार, मुंबई के कुलाबा स्थित बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब, मैकडॉनल्ड्स, मालाड स्थित नोवारा, नरीमन पॉइंट स्थित स्टेटस रेस्टोरेंट, खार स्थित खार जिमखाना, सांताक्रूज़ स्थित बजरंग स्वीट मार्ट और अंधेरी पश्चिम स्थित एएसएम होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके अलावा नागपुर स्थित ड्यू ब्रदर्स शावरमा, नासिक स्थित अवंती स्नैक्स और अमरावती स्थित पिंटू यादव स्वीट्स के लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं। छत्रपति संभाजीनगर और परभणी स्थित छप्पन भोग थाली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल, म्हारो गायत्री मेवाड़ प्राइवेट लिमिटेड और स्टार बेकरी, परभणी के खिलाफ भी खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की गई है।

कुलाबा स्थित बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब की रसोई के निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में जीवित मक्खियां, मृत कॉकरोच और खुले में कीड़े पाए गए। एफडीए के अनुसार, खाद्य पदार्थों के पास ही रसायनों का भंडारण किया गया था, जबकि कुछ बर्तन सीधे फर्श पर रखे हुए थे। निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी नियमों के अनुपालन में 47 प्रतिशत तक कमी पाए जाने की बात सामने आई। वही खार जिमखाना के निरीक्षण में खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, खाद्य तेल की गुणवत्ता, तापमान नियंत्रण और स्वच्छता व्यवस्था में कई खामियां पाई गईं। साफ बर्तनों पर गंदा पानी गिरना, गंदे बर्तन, जमा हुआ पानी और खाद्य पदार्थों की बर्बादी जैसी गंभीर अनियमितताएं भी सामने आईं। इन खामियों के चलते खार जिमखाना का पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित कर दिया गया।

निलंबन अवधि में खाद्य कारोबार बंद रखने के निर्देश

एफडीए ने सभी खाद्य प्रतिष्ठानों को निलंबन की अवधि के दौरान खाद्य पदार्थों की खरीद, उत्पादन, बिक्री और वितरण पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों का उल्लंघन जारी रहता है, तो संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एफडीए ने स्पष्ट किया है कि होटल, रेस्टोरेंट और खाद्य पदार्थों की बिक्री से जुड़े प्रतिष्ठानों के लिए स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण और खाद्य पदार्थों की उचित हैंडलिंग से संबंधित निर्धारित मानकों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है।

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हिन्दुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी