चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के दावों का किया खंडन
नई दिल्ली, 05 अक्टूबर (हि.स.)। चुनाव आयोग ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इन दावों का खंडन किया है कि विशेष गहन पुनर्निरिक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एकतरफा ढंग से फार्म 6 में अवैध परिवर्तन किया है।
आयोग ने कहा है कि जून 2025 के बिहार एसआईआर आदेश को आयोग की सर्वसम्मति से मंजूरी मिली थी। 27 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इसे और इसके साथ ही संलग्न फॉर्म 6 घोषणा को भी बरकरार रखा था। जैसा कि उनके 26 सितंबर 2026 के प्रेस नोट में बताया गया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक्स पोस्ट को फेक्ट चैक करते हुए चुनाव आयोग ने बयान भ्रामक बताया है। आयोग ने कहा, “बिहार में एसआईआर के लिए 24 जून 2025 को जारी आदेश आयोग की सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इस आदेश को उच्चतम न्यायालय ने 27 मई 2026 के अपने फैसले में बरकरार रखा है। ईसीआई ने अपने प्रेस नोट संख्या 120 दिनांक 26 सितंबर 2026 के बिंदु 1(iii) में कहा है, “एसआईआर के लिए प्रपत्र 6 से संलग्न घोषणा को उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा है।”
उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि अब यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुका है कि ज्ञानेश कुमार ने प्रपत्र 6 में अवैध और एकतरफा परिवर्तन किया है। यह भाजपा की मदद के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने का एक और प्रमाण है। उन्हें और लोकतंत्र पर इस आपराधिक हमले में शामिल सभी लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / अनूप शर्मा