डीजीसीए ने बढ़ाया विमान चालक दल के आराम का समय
नई दिल्ली, 08 जनवरी (हि.स.)। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उड़ान चालक दल के लिए ड्यूटी समय से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए नियमों में उड़ान चालक दल की साप्ताहिक आराम की अवधि को 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे किया गया है ताकि उन्हें थकान से उबरने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
केंद्रीय नागर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पर भी इसे साझा किया और कहा कि हमारे पायलटों के लिए उड़ान ड्यूटी समय से जुड़े लंबित सुधारों को लाया गया है। पायलट रोस्टर, थकान से संबंधित रिपोर्ट और पायलटों से सीधे फीडबैक के गहन विश्लेषण के बाद संशोधित ‘एफडीटीएल’ नियम लाए गए हैं। इनके तहत आराम की अवधि में वृद्धि, रात की ड्यूटी को फिर से परिभाषित करना और एयरलाइंस द्वारा साझा की जाने वाली नियमित थकान रिपोर्ट शामिल है।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अनुसार संशोधित एफडीटीएल नियम तत्काल प्रभावी हैं और एयरलाइन ऑपरेटरों को 1 जून, 2024 तक संशोधित नियमों का पालन करना आवश्यक है। इसके तहत उड़ान चालक दल के लिए साप्ताहिक आराम अवधि को 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे करने का आदेश दिया गया है। अब से रात्री ड्यूटी का मतलब रात 12 बजे से 6 बजे होगा। पहले यह पांच बजे तक थी। सुबह के समय एक घंटे की यह वृद्धि पर्याप्त आराम सुनिश्चित करेगी और रात्रि ड्यूटी अवधि को भी संतुलित करेगी।
रात में उड़ान संचालन के लिए अधिकतम उड़ान समय और अधिकतम उड़ान ड्यूटी अवधि क्रमशः 8 घंटे उड़ान समय और 10 घंटे उड़ान ड्यूटी अवधि तक सीमित कर दी गई है और लैंडिंग की संख्या पिछले नियमों के तहत अधिकतम अनुमेय 6 लैंडिंग की तुलना में केवल दो लैंडिंग तक सीमित कर दी गई है।
डीजीसीए ने अनिवार्य किया है कि सभी एयरलाइन ऑपरेटर विश्लेषण के बाद त्रैमासिक थकान रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें ऐसी रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई भी शामिल होगी। थकान रिपोर्ट गैर-दंडात्मक और गोपनीयता नीति का पालन करेगी।
हिन्दुस्थान समाचार/ बिरंचि सिंह/अनूप