छग: भिलाई-दुर्ग रेल घूसकांड मामले में गिरफ्तार सीनियर डीएमई और बिचौलिया चार दिनों की सीबीआई हिरासत में
रायपुर, 15 अगस्त (हि.स.)। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो(सीबीआई) ने छत्तीसगढ़ के भिलाई में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी को ₹50हजार की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी के साथ-साथ रिश्वत की रकम कलेक्ट करने वाले बिचौलिए को भी गिरफ्तार किया गया है।
आरोपित अधिकारी के ठिकानों पर की गई छापेमारी में ₹77 लाख नकद और ₹14 लाख मूल्य के आभूषण बरामद किए गए हैं। सीबीआई अधिकारियों ने शनिवार को इस कार्रवाई की आधिकारिक जानकारी दी।
सीबीआई द्वारा जारी बयान के अनुसार, भिलाई में पदस्थ इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के अधिकारी और सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर अनमोल उइके ने एक ठेकेदार (शिकायतकर्ता) के बकाया बिलों का भुगतान स्वीकृत करने के बदले ₹2 लाख की रिश्वत मांगी थी।
बाद में दोनों पक्षों के बीच ₹1 लाख की राशि पर सहमति बनी। 13 अगस्त को सीबीआई की टीम ने जाल बिछाकर आरोपित अधिकारी को उसके दलाल के माध्यम से रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 50हजार रुपये लेते रंगे हाथों धर दबोचा। यह बिचौलिया शिकायतकर्ता (ठेकेदार) और सीनियर डीएमई के बीच मध्यस्थ का काम कर रहा था। इसी के माध्यम से रिश्वत की पहली किस्त के रूप में ₹50,000 का लेनदेन किया जा रहा था।
मामले में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद सीबीआई ने 14 अगस्त को वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर अनमोल उके और उनके बिचौलिए को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। इसके तुरंत बाद रायपुर तथा भिलाई स्थित उनके कार्यालय और मकान पर गहन तलाशी अभियान चलाया गया, जहां से भारी मात्रा में नकदी और कीमती जेवरात जब्त किए गए।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो गिरफ्तार किए गए सीनियर डीएमई और उनके बिचौलिए को 14 अगस्त 2026 को रायपुर स्थित सक्षम सीबीआई विशेष अदालत में पेश किया गया था।न्यायालय में पेश किए जाने के बाद अदालत ने आरोपित रेलवे अधिकारी और बिचौलिए को चार दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। एजेंसी फिलहाल मामले से जुड़े अन्य पहलुओं और वित्तीय लेन-देन की विस्तृत जांच कर रही है।
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हिन्दुस्थान समाचार / केशव केदारनाथ शर्मा