पेशावर हाई कोर्ट ने लादेन को पकड़वाने वाले डॉक्टर की पत्नी और बच्चे को दी बड़ी राहत

 


पेशावर, 18 नवंबर (हि. स.)। अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में सीआइए की मदद करने वाले डॉक्टर की पत्नी और बच्चे को पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनका नाम एक्जिट कंट्रोल लिस्ट (ईसीएल) से हटाने का निर्देश दिया है।

एकल पीठ ने डॉक्टर शकील अफरीदी की पत्नी इमराना शकील की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया है। ईसीएल में उन लोगों के नाम शामिल होते हैं, जिनको कानूनी कारणों से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि जासूसी के मामले में शकील अफरीदी को 23 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उसकी पत्नी और बच्चे का नाम इस सूची में डाल दिया गया था। तब से वह कहीं भी नहीं जा सकी है। वकील ने कहा कि इमराना शकील के खिलाफ कोई भी अपराध अबतक सिद्ध नहीं हो पाया है और न ही उसे गिरफ्तार किया गया है।

डॉक्टर शकील अफरीदी 2011 से जेल में बंद हैं। उन पर एबटाबाद शहर में अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में सीआईए की मदद करने का आरोप है।

याचिकाकर्ता के वकील आरिफ जान अफरीदी ने अदालत को सूचित किया कि उनके मुवक्किल को अमेरिका के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार/ अजीत तिवारी/प्रभात