काठमांडू से भैरहवा ले जाकर पूर्व उपप्रधानमंत्री रवि लामिछाने को किया जाएगा रिहा

 


काठमांडू, 19 दिसंबर (हि.स.)। नेपाल में काठमांडू स्थित नक्खु कारागार में हिरासत में रखे गए राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (रास्वपा) के नेता एवं देश के उपप्रधानमंत्री रवि लामिछाने को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार रिहाई की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए शुक्रवार को भैरहवा जिला अदालत में पेश किया जाएगा। लंबे समय तक चली हिरासत और कानूनी जटिलताओं के बाद उच्च न्यायालय के आदेश के साथ ही रवि लामिछाने की रिहाई होनी है।

उच्च न्यायालय तुलसीपुर की बुटवल पीठ द्वारा जमानत लेकर लामिछाने को रिहा करने का आदेश दिए जाने के बाद उन्हें काठमांडू से रुपन्देही ले जाया गया है। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जिला स्तर पर आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी कर उन्हें रिहा करने की व्यवस्था की गई है। उच्च न्यायालय के सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवर के अनुसार, लामिछाने की रिहाई के लिए आवश्यक बैंक जमानत पहले ही जमा कर दी गई है। अब केवल उन्हें अदालत में उपस्थित कराने और प्रशासनिक औपचारिकताएँ पूरी करना बाकी है।

इससे पहले लामिछाने ने जिला अदालत के माध्यम से जमानत पर रिहा होने के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत की थी, लेकिन जिला अदालत ने उसे पर्याप्त आधार न मानते हुए रिहा करने से इनकार कर दिया था। जिला अदालत के फैसले के खिलाफ लामिछाने उच्च अदालत पहुँचे थे। उच्च अदालत के न्यायाधीश वासुदेव आचार्य और तेजनारायण पौडेल की पीठ ने शर्तों के साथ उनकी रिहाई का रास्ता खोल दिया। अदालत ने यह शर्त भी रखी है कि यदि मामले के अंतिम फैसले के दौरान धरौटी से अधिक राशि तय होती है, तो उसे भी स्वीकार करना होगा। लामिछाने की ओर से सभी कानूनी शर्तें और वित्तीय जमानत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुक्रवार को उन्हें भैरहवा लाकर रिहा किया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज दास