ट्राई ने उपभोक्ता संगठनों के ड्राफ्ट पंजीकरण विनियम पर टिप्पणियां जमा करने की तिथि बढ़ाई
नई दिल्ली, 05 अक्टूबर (हि.स.)। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने गुरुवार को उपभोक्ता संगठनों के ड्राफ्ट पंजीकरण (संशोधन) विनियम, 2023 पर टिप्पणियां या प्रति टिप्पणियां प्रस्तुत करने की समय-सीमा को बढ़ा दिया है।
ट्राई ने जारी एक बयान में कहा कि हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों पर अब उपर्युक्त मसौदा संशोधन पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर, 2023 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा प्रति टिप्पणियां यदि कोई हो, तो 27 अक्टूबर 2023 को या उससे पहले प्रस्तुत की जा सकती हैं। इससे पहले हितधारकों से टिप्पणियां या प्रति टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 04 अक्टूबर तय की गई थी।
दूरसंचार नियामक ने कहा कि किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में आनंद कुमार सिंह, सलाहकार (सीए एंड आईटी), ट्राई से टेलीफोन संख्या 011-23210990 या ईमेल आईडी Advisorit@trai.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है। ट्राई ने 14 सितंबर, 2023 को उपभोक्ता संगठनों के पंजीकरण (संशोधन) विनियम, 2023 का मसौदा जारी किया था। इस मसौदे पर हितधारकों से टिप्पणियां या प्रति टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 04 अक्टूबर, 2023 थी।
हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश शंकर/आकाश