रिजर्व बैंक ने यूको बैंक पर लगाया 2.68 करोड़ रुपये का जुर्माना
मुंबई/नई दिल्ली, 30 अगस्त (हि.स.)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के यूको बैंक पर 2.68 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक नियामक ने यूको बैंक पर यह जुर्माना चालू खाता खोलने, जमा पर ब्याज दर और धोखाधड़ी वर्गीकरण सहित कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए लगाया है।
रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को जारी एक बयान में बताया कि उसने यूको बैंक पर 2.68 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा आरबीआई ने ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने पर सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड पर भी 2.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने कहा कि दोनों ही मामलों में जुर्माना नियामकीय अनुपालन के लिए लगाया गया है। इसका उद्देश्य इन इकाइयों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन-देन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है। गौरतलब है कि यूको बैंक को पहले यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के नाम से जाना जाता था। ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक और वित्तीय सेवा सांविधिक निकाय है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर