लोकसभा में खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक पेश

 




नई दिल्ली, 10 अगस्त (हि.स.)। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने सोमवार को लोकसभा में हंगामे के बीच खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को पेश किया। इस विधेयक का मकसद खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन करना है। इसके साथ ही लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

जी. किशन रेड्डी ने सदन में विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने के लिए है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य देश के महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) के अन्वेषण को बढ़ावा देना, खनन क्षेत्र में निवेश को आसान बनाना और खनिज सुरक्षा को मजबूत करना है।

उल्लेखनीय है कि इस विधयेक में केंद्र सरकार के पास राज्यों के लिए ऐसे नियम तय करने का प्रावधान किया गया है जिसके तहत वे खनन अधिकारों और खनिज वाली जमीनों पर टैक्स, सेस या अन्य लेवी लगा सकें।

------------

हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर