मार्च के अंत से तीन साल में एक बार होगी निदेशकों की केवाईसी

 




नई दिल्‍ली, 01 जनवरी (हि.स)। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने गुरुवार को कंपनियों के निदेशकों को एक बड़ी राहत देते हुए सालाना केवाईसी (पहचानों अपने ग्राहक को) की जगह तीन साल में एक बार संक्षिप्त केवाईसी की व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने जारी बयान में बताया कि एमसीए ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत वार्षिक केवाईसी आवश्यकताओं के स्थान पर अब तीन साल में एक बार संक्षिप्त केवाईसी आवश्यकताओं को लागू किया है। मंत्रालय ने इसे 31 दिसंबर, 2025 को अधिसूचित किया है, जो 31 मार्च, 2026 से प्रभावी होगा।

एमसीए ने बताया कि नियमों में किए गए संशोधन के अनुसार वार्षिक केवाईसी दाखिल करने की आवश्यकता को समाप्त कर प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार सरल केवाईसी सूचना देने की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना संख्या जी.एस.आर 943 (ई) दिनांक 31 दिसंबर, 2025 को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय www.mca.gov.in की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य सभी कंपनियों के निदेशकों के लिए अनुपालन प्रक्रिया को उल्लेखनीय रूप से आसान बनाना है। जिन सभी निदेशकों ने अब तक अपनी केवाईसी पूरी कर ली है, वे नए प्रावधानों के तहत शामिल होंगे। उनके लिए अगली केवाईसी दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2028 होगी। जिन निदेशकों ने अब तक अपनी केवाईसी फॉर्म जमा नहीं की है, वे 31 मार्च, 2026 तक वर्तमान प्रावधानों के अनुसार अपने डीआईएन को पुनः सक्रिय करा सकते हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर