अनंतिम कर संग्रह विधेयक, 2023 लोकसभा से पारित

 




नई दिल्ली, 19 दिसंबर (हि.स.)। लोकसभा ने मंगलवार को करों के अनंतिम संग्रह विधेयक, 2023 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। इस विधेयक के जरिए साल 1931 के संबंधित अधिनियम को निरस्त करने का प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद के निचले सदन लोकसभा में इस विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिए जाने के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। सीतारमण ने 13 दिसंबर, 2023 को लोकसभा में करों का अनंतिम संग्रहण विधेयक, 2023 पेश किया था। यह विधेयक अनंतिम कर संग्रह एक्ट, 1931 को निरस्त करता है। इसमें सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क के अंतरिम अधिरोपण या वृद्धि का प्रावधान है।

सीतारमण ने लोकसभा में चर्चा के दौरान कहा कि करों के अनंतिम संग्रह विधेयक, 2023 में 1931 के विधेयक के मौजूदा प्रावधानों को शामिल किया गया है। उन्होंने चर्चा का जवाब देते हुए सदन को बताया कि सट्टा गतिविधि को रोकने के लिए बजट में सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क दर में बदलाव को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए यह प्रावधान हर साल लागू किया जाता है।

वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरिम अवधि में उत्पन्न होने वाली किसी भी संभावित अस्पष्टता (या भ्रम) को दूर करने के उपाय के तौर पर इस विधेयक को लाया गया है। यह विधेयक टैरिफ वर्गीकरण में बदलाव के साथ या उसके बिना सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क लगाने या बढ़ाने से संबंधित कानूनों का प्रावधान करेगा, जो एक निर्धारित समय के लिए तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश शंकर/दधिबल