केंद्र सरकार ने नए विमान नियम किए अधिसूचित, जनवरी, 2027 से होंगे लागू
नई दिल्ली, 03 नवंबर (हि.स.)। केंद्र सरकार ने 90 साल पुराने विमान कानून की जगह 'भारतीय वायुयान नियम-2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये नए नियम 1 जनवरी, 2027 से पूरे देश में लागू होंगे, जो पुराने विमान नियम, 1937 का स्थान लेंगे। हालांकि, मौजूदा नियमों की तुलना में नए नियमों में किए गए विशिष्ट बदलावों का तत्काल पता नहीं चल सका है।
अधिसूचना के मुताबिक नए नियमों के तहत एयरलाइंस को टिकट बुक करते समय किराये और सभी शुल्कों का अलग-अलग ब्योरा देना होगा। ये जानकारी बुकिंग वेबसाइट और जारी टिकट, दोनों पर देनी होगी। ब्योरे में कुल रकम के साथ किराया, टैक्स, फीस, कैंसिलेशन चार्ज और रिफंड की शर्तें भी अलग-अलग बतानी होंगी। किसी अन्य शुल्क की जानकारी भी देनी होगी। एयरलाइन कंपनियों के तय किए गए किराये की निगरानी नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) करेगा। यह नियम भारतीय वायुयान विधेयक-2024 के तहत बनाए गए हैं, जिसने 90 साल पुराने विमान अधिनियम-1934 का स्थान लिया है।
भारतीय वायुयान नियम-2026 के तहत किसी ‘असाधारण स्थिति’ में नागर विमानन मंत्रालय हवाई किराये के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। हालांकि, नियमों में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन परिस्थितियों को ‘असाधारण स्थिति’ माना जाएगा। नियमों में कहा गया है कि यदि केंद्र सरकार की राय में कोई असाधारण स्थिति उत्पन्न होती है, तो वह जनहित में आवश्यक और उचित समझे जाने वाले निर्देश लिखित आदेश के जरिये जारी कर सकती है।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर