सीजीएसटी दिल्ली ने 8.52 करोड़ रुपये के आईटीसी धोखाधड़ी मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया

 




नई दिल्‍ली, 15 जनवरी (हि.स)। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) दिल्ली दक्षिण आयुक्त कार्यालय ने 199.90 करोड़ रुपये के फर्जी चालानों के जरिए लगभग 8.52 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का धोखाधड़ी से लाभ उठाने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि 12-13 जनवरी को मुख्य व्यवसाय स्थल, अन्य स्थानों और आवासों पर तलाशी लेने पर बंद/अस्तित्वहीन परिसर मिले, जहां गतिविधि न के बराबर थी। सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 70 के तहत दर्ज बयानों से पता चला कि मालिक के पिता द्वारा संचालित व्यवसाय थे और उन्होंने फर्जी आयकर दावों को स्वीकार किया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति अर्थात् मालिक और उसके पिता इस कर चोरी के प्रत्यक्ष लाभार्थी पाए गए। यह अपराध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 के तहत दंडनीय है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

वित्‍त मंत्रायल के मुताबिक धन के प्रवाह का पता लगाने और किसी भी अतिरिक्त लाभार्थी की पहचान करने के लिए जांच जारी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर