सेंट्रल बैंक को आयकर विभाग से 296 करोड़ रुपये का 'कर मांग नोटिस' मिला

 




नई दिल्ली, 31 मार्च (हि.स)। आयकर विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) को वित्त वर्ष 2024-25 में कर के कम भुगतान को लेकर 296.08 करोड़ रुपये का 'कर मांग नोटिस' दिया है। हालांकि, बैंक इस आदेश को चुनौती देने की प्रक्रिया में है।

सेंट्रल बैंक ने मंगलवार को शेयर बाजार को जानकारी दी कि आयकर विभाग की आकलन इकाई ने 28 मार्च को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत बैंक को कर देनदारी के रूप में 296.08 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया है। बैंक ने स्पष्ट किया कि वह निर्धारित दिशा-निर्देशों के भीतर उचित मंच (जैसे अपीलीय अधिकरण) पर इस आदेश को चुनौती देने की प्रक्रिया में है। बैंक का मानना है कि आयकर विभाग ने जिन खर्चों या दावों को अमान्य किया है, उनके खिलाफ उसके पास ठोस तथ्यात्मक और कानूनी आधार मौजूद हैं।

सेंट्रल बैंक ने उम्मीद जताई है कि पिछले आदेशों और कानूनी मिसालों को देखते हुए उसे इस मामले में राहत मिलेगी और पूरी कर मांग समाप्त हो जाएगी। बैंक ने ये भी कहा कि इस नोटिस का उसकी वित्तीय स्थिति, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर