सीसीपीए ने गुमराह करने वाले टिपिंग प्रॉम्प्ट्स और डार्क पैटर्न्स के लिए रैपिडो पर 10 लाख का लगाया जुर्माना

 


नई दिल्ली, 15 सितंबर (हि.स.)। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने 'रैपिडो' राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनी 'रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा की अगुवाई वाली केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने 'रैपिडो' राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म को चलाने वाली कंपनी 'रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड' पर 10 लाख रुपये का यह जुर्माना लगाया है।

मंत्रालय ने बताया कि सीसीपीए ने यह जुर्माना गुमराह करने वाले विज्ञापनों, अनुचित व्यापार प्रथाओं, अनुचित अनुबंध और 'डार्क पैटर्न' (जैसे कि राइड कंफर्म होने से पहले ही राइडर्स को ज्यादा पैसे देने के लिए उकसाना) के लिए लगाया है। इसके साथ ही सीसीपीए ने रैपिडो को ऐसे भ्रामक प्रॉम्प्ट और तौर-तरीके बंद करने का निर्देश दिया है, जो ग्राहकों को ज़्यादा पैसे देने के लिए उकसाते हैं।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की यह कार्रवाई राइड-हेलिंग प्लेटफ़ॉर्म द्वारा एडवांस-टिपिंग और डायनामिक प्राइसिंग के तौर-तरीकों की पूरे सेक्टर में की गई जांच के बाद हुई है। सीसीपीए ने इस कार्रवाई को 'कन्फर्म शेमिंग' और 'इंटरफेस इंटरफेरेंस' जैसे डार्क पैटर्न के उपयोग के लिए किया है। प्राधिकरण को रैपिडो के राइड-बुकिंग इसके सबूत मिले हैं।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर