सीबीआईसी का 'केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक, 2024' के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित
नई दिल्ली, 04 जून (हि.स.)। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने ‘केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक, 2024’ के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। सीबीआईसी ने हितधारकों से पूर्व-निर्धारित प्रारूप में 26 जून 2024 तक सुझाव मांगा है।
वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक बयान में बताया कि सीबीआईसी ने हितधारकों से 'केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक, 2024' के मसौदे पर 26 जून 2024 तक सुझाव आमंत्रित किए हैं। सीबीआईसी ने इस विधयेक का मसौदा तैयार किया है। मंत्रालय ने हितधारकों से 21 दिनों के भीतर निम्नलिखित प्रारूप में सुझाव आमंत्रित करने के लिए मसौदा ‘केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक, 2024’ को सीबीआईसी की वेबसाइट https://www.cbic.gov.in पर अपलोड किया गया है।
मंत्रालय के मुताबिक 'केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक 2024' अधिनियमित होने के बाद यह विधेयक केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की जगह लेगा। विधेयक का उद्देश्य एक व्यापक आधुनिक केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानून बनाना है, जिसमें कारोबार को आसान बनाने और पुराने तथा अनावश्यक प्रावधानों को समाप्त करने पर जोर दिया जाएगा। विधेयक में बारह अध्याय, 114 (एक सौ चौदह) धाराएं और दो अनुसूचियां शामिल हैं। गौरतलब है कि सीबीआईसी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के समग्र निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करता है।
हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश शंकर/आकाश