महिला कलोनाइजर पर किया था जानलेवा हमला, आरोपी की जमानत ख़ारिज

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वाराणसी। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टा. नि. अधि (द्वितीय) रजत वर्मा की अदालत ने रियल चर्चित महिला कलोनाइजर नीतू त्रिपाठी पर जानलेवा हमला करने के मामले में शिवपुरवा, थाना सिगरा निवासी आरोपी कृपाशंकर राय की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्जी का विरोधी वादिनी के अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी व वरुण प्रताप सिंह ने किया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादिनी नीतू त्रिपाठी ने 20 सितंबर 2018 को लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि वह 19 सितंबर 2018 को अपने कार्यालय फूलवरिया से चालक सुमित कुमार के साथ घर जा रही थी। रात्री 11 बजे जैसे ही अपने मकान के पास मोड़ पर आई तो देखा कि मोड़ पर पहलें से ही श्रीनिवास सिंह, राजेश प्रसाद सिंह, कृपाशंकर राय व जैलेन्द्र राय अपने चार अन्य साथियों के साथ मौजूद थे। 

बताया कि मेरी गाड़ी को देखते ही सामने व दोनों तरफ़ से घेर लिए। चारों के हाथों में असलहा था। मुझे जान से मारने की नियत से ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। जिससे मुझे व मेरे चालक को गोली लगी। जाते समय फायरिंग, गाली-गलौज व धमकी देते हुए भाग गये।
 

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