रुंगटा के परिवार को धमकाने के मुकदमे में आज आ सकता है फैसला, 26 वर्ष पूर्व पूरे परिवार को बम से उड़ाने की मिली थी धमकी
वाराणसी। कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा की हत्या के गवाह महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। जिस पर आज फैसला आने की उम्मीद है।
इस मामले में पिछली सुनवाई पांच दिसंबर को हुई थी। जिसमें अभियोजन तथा बचाव पक्ष की बहस पूरी होने के बाद अपर सिविल जज सीनियर डिवीज़न (प्रथम) व एमपी-एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी उज्जवल उपाध्याय ने फैसले के लिए 15 दिसंबर की तारीख निर्धारित की थी।
26 वर्ष पुराना है मुकदमा
प्रकरण के मुताबिक, भेलूपुर थाना क्षेत्र के जवाहर नगर के रहने वाले कोयला व्यवसायी नाद किशोर रुंगटा की 22 जनवरी 1997 को अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की गाज मुख़्तार अंसारी व उसके गुर्गे अताउर रहमान उर्फ़ सिकंदर पर गिरी थी। इसके बाद पांच नवंबर 1997 की शाम नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा के लैंडलाइन पर धमकी दी गई कि अपहरण कांड में पुलिस अथवा सीबीआई में पैरवी न करें। नहीं तो पूरे परिवार को बम से उड़ा दिया जाएगा। इस संबंध में भेलूपुर थाने में एक दिसंबर को मुकदमा दर्ज कराया गया था।
पुलिस ने इस मामले में विवेचना पूरी कर तीन जुलाई 1998 को मुख़्तार अंसारी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। नंद किशोर रुंगटा के अपहरण के मामले में सीबीआई कोर्ट ने 27 जून 2000 को फैसला सुनाते हुए मुख़्तार अंसारी समेत छह आरोपितों को दोषमुक्त किया था।
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