वाराणसी में अवैध निर्माण पर वीडीए ने की कार्रवाई, दो भवनों को किया सील, मची खलबली
वाराणसी। विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो भवनों को सील किया। उपाध्यक्ष के निर्देश पर वाराणसी जोन-4 के अंतर्गत की गई। वीडीए की कार्रवाई से अवैध निर्माणकर्ताओं में खलबली मची रही।
भेलूपुर वार्ड स्थित डीबी मिश्रा ने भवन संख्या बी-36/4-ए-16 बिना मानचित्र स्वीकृति के जी प्लस वन के द्वितीय और तृतीय तल पर निर्माण कार्य किया जा रहा था। इस मामले में निर्माणकर्ता द्वारा भूतल पर पीलर खड़े करने के प्रयास किए जा रहे थे। नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-27, 28 (i) और 28 (ii) के अंतर्गत नोटिस जारी की गई। इसके बाद, अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया और उसे सील कर दिया गया, जिसे थाना लंका के अधीन निरंतर निगरानी में रखा गया।
दूसरी कार्रवाई आर्य विश्वजीत द्वारा संकटमोचन, रमरिपुर कॉलोनी के भवन संख्या डी-36/4-19 में की गई। यहां भी बिना मानचित्र स्वीकृति के लगभग 2000 वर्गफीट के क्षेत्रफल में पूर्व निर्मित भवन को ध्वस्त किया जा रहा था। अवैध निर्माण के चलते इस मामले में भी नोटिस जारी किया गया और निर्माण कार्य को रोकते हुए सील कर दिया गया।
इस दौरान जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी और अवर अभियंता राकेश कुमार सिंह मौजूद रहे। उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने आम जनमानस से अपील की है कि वे वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृति प्राप्त किए बिना कोई निर्माण कार्य न करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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