वाराणसी : विकास प्राधिकरण में नोटिस सुनवाई एवं मानचित्र निस्तारण कैम्प, 100 प्रकरणों की हुई  सुनवाई

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वाराणसी। विकास प्राधिकरण द्वारा भवन स्वामियों की समस्याओं के त्वरित एवं पारदर्शी समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए “नोटिस सुनवाई एवं मानचित्र निस्तारण कैम्प” का सफल आयोजन किया गया।  सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में  प्राधिकरण सभागार में आयोजित कैंप में 100 मामलों की सुनवाई हुई। इसमें 28 प्रकरण अस्वीकृत कर दिए गए, जबकि 37 भावनस्वामियों  ने उपस्थित होकर अपनी बात रखी। 

कैम्प का मुख्य उद्देश्य भवन स्वामियों से प्राप्त मानचित्र, नोटिस तथा शमन से संबंधित प्रकरणों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करना रहा। इस दौरान सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त सभी मानचित्रों एवं प्रार्थना-पत्रों का नियमानुसार और समय से निस्तारण किया जाए, जिससे आमजन को अनावश्यक भटकाव का सामना न करना पड़े।

सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन मानचित्रों को तकनीकी कारणों अथवा भवन नियमों के अनुपालन न होने के कारण अस्वीकृत किया गया है, उनके विरुद्ध संबंधित प्रवर्तन टीम द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों से यह अपेक्षा की कि नियमों का कड़ाई से पालन कराते हुए पारदर्शिता बनाए रखी जाए।

कैम्प के दौरान कुल 100 प्रकरण सुनवाई हेतु प्रस्तुत किए गए। इनमें से 28 प्रकरणों को अस्वीकृत अथवा स्क्रूटनी के लिए सम्मनित किया गया। वहीं मानचित्र एवं नोटिस से संबंधित सुनवाई में कुल 37 भवन स्वामी स्वयं उपस्थित होकर अपनी बात रखी। अधिकारियों द्वारा प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से सुना गया और मौके पर ही आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

इस व्यापक जनसुनवाई अभियान में सहायक नगर नियोजक सौरभ जोशी, प्राधिकरण के पाँचों जोनों के जोनल अधिकारी, अवर अभियंता, लिपिकगण सहित नियोजन, आवाप्ति, सीलिंग एवं विधि अनुभाग के समस्त कार्मिक उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के समन्वित प्रयास से कैम्प को सफल बनाया गया।

प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया कि भवन स्वामियों को नियमित सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक बृहस्पतिवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण सभागार में “नोटिस सुनवाई एवं मानचित्र निस्तारण कैम्प” का आयोजन किया जाएगा। इससे एक ही स्थान पर सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध समाधान उपलब्ध हो सकेगा और शहर के सुव्यवस्थित शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

अंत में उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने आम जनमानस से अपील की कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से स्वीकृत ले-आउट वाले प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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