वाराणसी : ग्राम सभा के तालाब से हटा खातेधारकों का नाम, तालाब का अस्तित्व बरकरार, ग्रामीणों में खुशी
वाराणसी। मिर्जामुराद क्षेत्र के गौर मधुकर शाहपुर गांव स्थित तालाब अराजी न.93 (ख) के रकबा 749 हे. भूमि पर अवैध कब्जा के मामले में उपजिलाधिकारी राजातालाब न्यायालय ने आदेश पारित किया। इसमें तालाब की जमीन से खातेधारकों का नाम निरस्त कर दिए गए हैं। इससे तालाब का अस्तित्व बच गया है। इसकी सूचना के बाद ग्रामीणों में हर्ष व्याप्त है।
मिर्जामुराद क्षेत्र के गौर गांव स्थित ई-बस चार्जिंग स्टेशन के समीप 8 माह से कुछ लोगो द्वारा गांव सभा के पोखर पर मिट्टी डाल पाट रहे थे। कि ग्रामीणो ने किया विरोध कर हंगामा किया था। स्थानीय गांव निवासी संतोष तिवारी उर्फ़ पप्पू व उमेश शुक्ला समेत कई लोगों ने इसकी सूचना एसडीएम राजातालाब के कार्यालय पहुंच जनहित के मद्देनजर लिखित शिकायत पत्र दिया था। संतोष व उमेश शुक्ल ने बताया कि ग्राम सभा के (93 ख) पोखर पर अवैध तरीके से कागज पर नाम चढ़वाकर लगातार मिट्टी से पाटा जा रहा था। ग्रामीणों के यह बताने के बावजूद भी कि यह पोखर ग्राम सभा की संपत्ति है फिर भी कुछ लोगो द्वारा मिट्टी पाट कर कब्जा किया जा रहा था। 8 माह पूर्व एसडीएम राजातालाब के निर्देश पर मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार ने राजस्व विभाग की टीम को लेकर मौका मुआयना कर तत्काल कार्य रोकने का आदेश दिया गया था।
तहसील राजातालाब के सरकारी अधिवक्ता विजय कुमार पाण्डेय प्रभावी पैरवी की। उनकी सकारात्मक पहल को लोगो ने सराहा। गौर ग्राम निवासी संतोष त्रिपाठी (पप्पू ), कपिलदेव, मंगल, शमशेर, संदीप व गणेश आदि ग्रामीणों ने बताया कि तालाब को पाट कर अस्तित्व मिटा दिया गया है। इसकी शिकायत 8 माह पूर्व एसडीएम राजातालाब के यहां की गई थी।
हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिये यहां क्लिक करें, साथ ही लेटेस्ट हिन्दी खबर और वाराणसी से जुड़ी जानकारी के लिये हमारा ऐप डाउनलोड करने के लिये यहां क्लिक करें।