वाराणसी : सड़क पर गाड़ी खड़ा करने पर नगर निगम प्रशासन सख्त, दुकानदारों को दी हिदायत, लगाया जुर्माना
वाराणसी। नगर निगम प्रवर्तन दल ने गुरुवार को अभियान चलाया। इस दौरान सड़क पर खड़ी गाड़ियों को हटवाया। वहीं कार बाजार दुकानदारों को सख्त हिदायत दी। वेंडरों को नजदीकी वेंडिंग जोन में व्यवस्थित किया गया।
जोनल अधिकारी दशाश्वमेध जोन संजय तिवारी के नेतृत्व में अतिक्रमण निरीक्षक संजय श्रीवास्तव के साथ मिल कर सिगरा फल मंडी से साजन तिराहा होते हुए मल्दहिया, लहुराबीर से तेलीया बाग तक भ्रमण कर घोषणा करते हुए सघन अतिक्रमण अभियान चलाते हुए तमाम दुकानदारों का अतिक्रमित सामान हटवाकर सड़क और पटरी खाली करवाया। वहीं मार्गों पर अवैध रूप से मार्ग अवरुद्ध कर वेंडिंग कर रहे वेंडरों को सड़क से हटवा कर नजदीकी वेंडिंग जो में व्यवस्थित किया गया। घौसाबाद क्षेत्र से सम्भव दिवस में प्राप्त शिकायत (हर्ष वर्धन कार बाजार और शर्मा कार बाजार नामक दुकान संचालकों द्वारा अवैध रूप से सड़क पर कार बाजार लगा कर मार्ग अवरुद्ध करने के सम्बंध में) को निस्तारित करते हुए अतिक्रमण निरीक्षक संजय श्रीवास्तव के साथ मौके पर पहुंच दोनों दुकान संचालकों को सख्त चेतावनी देते हुए सड़क पर अवैध रूप से खड़े किए गए वाहनों को हटवा कर मार्ग खाली करवाया गया। हिदायत दी कि दोबारा सड़क पर गाड़ी न खड़ा करें।
पीली कोठी स्थित जामिया अस्पताल से प्राप्त शिकायत (दुकानदारों द्वारा पटरी पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर मार्ग अवरुद्ध करने के सम्बंध में ) को निस्तारित करते हुए मौके पर पहुंच घोषणा कर सभी दुकानदारों का अतिक्रमित सामान पटरी से हटवा कर पटरी को पूर्ण रूप से खाली करवाया गया। साथ ही कुछ अत्याधिक अतिक्रमण किए हुए दुकानदारों को जुर्माना भी किया गया। लहरतारा स्थित मिसिर पुर कॉलोनी से प्राप्त शिकायत (कॉलोनी के मार्ग पर अवैध रूप से गुमटी लगा कर मार्ग अवरुद्ध करने के सम्बंध में ) को निस्तारित करते हुए मौके पर पहुंच उक्त गुमटी को मार्ग से हटवा कर मार्ग खाली करवाया गया। जोनल अधिकारी भेलूपुर जोन जितेन्द्र आनंद के नेतृत्व में कैंसर अस्पताल के सामने मार्ग अवरुद्ध कर अवैध रूप से वेंडिंग कर रहे वेंडरों को हटवा कर सड़क और पटरी खाली करवाया गया। अवैध रूप से झुग्गी झोपड़े बना कर रहने वालों को घोषणा कर सूचना प्रसारित किया गया कि स्वत: झुग्गी झोपड़े खोल कर अपना सामान सुरक्षित कर लें अन्यथा की स्थिति में अभियान चला कर हटवा दिया जाएगा। इस दौरान पालीथिन पर 14 हजार 300 रुपये जुर्माना लगाया गया।
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